पाकिस्तान: हाईकोर्ट के आदेश के चलते नवाज और मरियम शरीफ जेल से रिहा

Published On

इस्लामाबाद (एजेंसी-Edited By Vijay Sharma)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी पुत्री मरियम नवाज और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत) मोहम्मद सफदर की सजा स्थगित किए जाने संबंधी इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर अमल करते हुए इन तीनों को बुधवार को जेल से रिहा कर दिया गया।  रावलपिंडी में आदिला जेल के अधिकारी इशाक चीमा के मुताबिक शरीफ, मरियम और सफदर को जेल से रिहा कर दिया गया।

शरीफ जब जेल से बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने उनकी कार पर फल बरसाए। इससे पहले आज ही उच्च न्यायालय ने एवेन्यू फील्ड मामले में शरीफ , मरियम और सफदर की सजा स्थगित कर दी।जबाबदेही अदालत ने एवेन्यू फील्ड भ्रष्टाचार मामले में गत छह जुलाई को शरीफ को 10 वर्ष और उनकी बेटी मरियम को सात वर्ष की सजा सुनाई थी। बहरहाल न्यायालय ने शरीफ की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और इस पर अंतिम फैसला आने तक शरीफ, उनकी बेटी और दामाद की सजा पर रोक लगी रहेगी। न्यायालय ने तीनों को पांच-पांच लाख के मुचलका भरने का आदेश दिया है।

किस मामले में गए थे जेल

बता दें कि एवेनफील्ड प्रॉपर्टीज केस में जवाबदेही अदालत ने बीते 6 जुलाई को नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और मरियम के पति कैप्टन सफदर को दोषी पाया था। पाकिस्तान में आम चुनाव से ठीक पहले नवाज शरीफ ने सरेंडर किया था, जिसके बाद से वो रावलपिंडी की आदियाला जेल में बंद हैं। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस सजा को रद्द कर दिया है।

कुछ दिन पहले हुई थी पत्नी की मौत

गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले नवाज की पत्नी का निधन हो गया था। पिछले वर्ष नवाज की पत्नी को गले का कैंसर होने का पता चला था, जिससे बाद लंदन में उनकी कई बार सर्जरी की गई और कीमोथेरेपी दी गई। जून में हार्टअटैक होने के बाद से वह वेंटिलेटर पर थीं। पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, बेटी मरियम और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मोहम्मद सफदर को कुलसूम के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 12 घंटे का पैरोल मिली थी। सोमवार को पैरोल खत्म हो गई और उन्हें व बेटी मरियम को वापस जेल भेज दिया गया था।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

About The Author

Related Posts