सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि कार्यवाही पर दिया ये निर्देश

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय सेना पर कथित आपत्तिजनक बयान मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक विशेष अदालत में लंबित आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति आॅगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह रोक लगायी। हालांकि, याचिकाकर्ता गांधी की कथित टिप्पणी के लिए फटकार लगाते हुए सवाल किया कि वह ऐसे मुद्दे संसद के बजाय सोशल मीडिया क्यों उठा रहे हैं

। पीठ ने गांधी को आगाह करते हुए कहा, “अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थीं।” अदालत ने 2022 के इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस किया और अदालती कार्यवाही पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत इस मामले में अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद करेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से अपनी याचिका ठुकराए जाने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आरोप है कि गांधी ने अपने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ कार्यक्रम के दौरान अरुणाचल प्रदेश के मामले में चीनी सैनिक से जोड़ते कथित तौर पर भारतीय सेना पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने 16 दिसंबर, 2022 को कांग्रेस नेता गांधी पर कथित अपमानजनक के मामले में शिकायत दायर की थी।

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