Rajasthan Transfer Ban: स्थानांतरण पर रोक में 10 जुलाई तक बढ़ोतरी, राजस्थान सरकार ने जारी किए आदेश
आदेश प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी की ओर से जारी किया गया है
Rajasthan Transfer Ban:जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक में छूट की अवधि बढ़ा दी है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनुभाग-1) विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, स्थानांतरण पर लगी रोक में दी गई छूट, जो पहले 5 जुलाई 2026 तक प्रभावी थी, अब 10 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है। जारी आदेश में बताया गया है कि विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जून 2026 के तहत स्थानांतरण पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में सीमित अवधि के लिए छूट प्रदान की गई थी। अब इस छूट की अवधि को पांच दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। Rajasthan News
हालांकि, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के अध्यापकों तथा वर्षाकाल में संभावित बीमारियों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध अगले आदेश तक यथावत लागू रहेगा। यह आदेश प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी की ओर से जारी किया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों में लंबित स्थानांतरण मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया को अतिरिक्त समय मिल सकेगा, जबकि संवेदनशील विभागों में कार्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूर्ववत प्रतिबंध जारी रहेगा। Rajasthan News
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