New Toll Rules: हाईवे पर सफर करने वालों को बड़ी राहत, अब 60 KM से पहले नहीं बनेगा नया टोल प्लाजा

60 किलोमीटर से पहले टोल बनाने पर लगेगी रोक

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नई दिल्ली। New Toll Rules: केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले करोड़ों वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर (SOP) जारी की है, जिसके तहत अब देश में बनने वाले नए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर हर 60 किलोमीटर से पहले नया टोल प्लाजा नहीं बनाया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य यात्रियों पर बार-बार टोल शुल्क का बोझ कम करना और यात्रा को अधिक सुगम बनाना है।

60 किलोमीटर से पहले टोल बनाने पर लगेगी रोक

नई गाइडलाइन के अनुसार, अब किसी भी नए हाईवे या एक्सप्रेसवे पर 60 किलोमीटर से कम दूरी पर टोल प्लाजा स्थापित नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में कम दूरी पर टोल प्लाजा बनाना जरूरी हो, तो संबंधित एजेंसी या ठेकेदार को निर्माण से पहले टोल कमेटी से लिखित अनुमति लेनी होगी।

शहरों के पास भी लागू होगा नियम

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी शहर की सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा बनाने के लिए भी विशेष मंजूरी आवश्यक होगी। इससे शहरों के आसपास रहने वाले लोगों और रोजाना यात्रा करने वाले वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

सरकार के अनुसार, वर्तमान में देशभर में करीब 130 ऐसे स्थान हैं, जहां 60 किलोमीटर के भीतर ही वाहन चालकों को दो बार टोल टैक्स देना पड़ता है। वहीं 22 टोल प्लाजा ऐसे हैं, जहां लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही दोबारा टोल देना पड़ता है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने यह नया नियम लागू करने का फैसला किया है।

नियमों की निगरानी के लिए बनी हाई-लेवल कमेटी

नई नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के नेतृत्व में एक हाई-लेवल टोल कमेटी का गठन किया गया है। यह समिति नए टोल प्लाजा के प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर विशेष अनुमति प्रदान करेगी।

वाहन चालकों को होगा बड़ा फायदा

इस नए नियम के लागू होने से लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालकों को बार-बार टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे यात्रा का खर्च कम होगा, समय की बचत होगी और हाईवे पर सफर पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक बनेगा।

दिल्ली-NCR में नियम तोड़ने पर मिलेगा ई-नोटिस

दिल्ली-एनसीआर में टोल नियमों के उल्लंघन पर अब ई-नोटिस जारी किया जाएगा। इसके लिए एमसीडी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर डिजिटल माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।

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