महाराष्ट्र के 12 विधायकों के निलंबन आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Published On

नयी दिल्ली l उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के 12 भारतीय जनता पार्टी विधायकों के विधान सभा से निलंबन के आदेश पर रोक लगाने से इनकार दिया। विधानसभा में पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में विपक्ष के इन विधायकों को जुलाई में एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी करते हुए साफ कर दिया कि शीर्ष अदालत के समक्ष विधायकों की लंबित याचिका विधान सभा द्वारा अपने पूर्व के निलंबन आदेश में संशोधन करने में आड़े नहीं आएगी। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में विधान सभा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

याचिकाकर्ता विधायकों में आशीष शेलर, संजय कुटे, अभिमन्यू पवार, गिररीश महाराजन, अतुल भटखलकर, पराग अलावानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नरायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगडिया शामिल हैं।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

About The Author

Related Posts