निर्धारित रेट से ज्यादा वसूले तो खैर नहीं

Not ok if you are charged more than the prescribed rate

कालाबाजारी को रोकने को प्रशासन ने उठाया कदम

भिवानी (एजेंसी)। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत लॉकडाउन के दौरान जिले में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों के रेट निर्धारित किए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के विरूद्धआवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अनिल कालडा ने बताया कि चावल परमल 32 रूपए प्रति किलो, गेहूं 22 रूपए किलो, गेहूं आटा 25, चना दाल 80, मूंग 105, उड़द दाल 105, अरहर दाल 105, मसूर की दाल 95, चीनी 38, ग्राउंडनट आयल 190, सोया आॅयल 158, सरसों का तेल 155, सूरजमुखी आयल 165, वनस्पति 140, पाम आयल 140, चाय 300, नमक 20, गुड़ 36 और दूध वीटा 56 रूपए प्रति लीटर की दर से निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोई भी दुकानदार किसी भी वस्तु का निर्धारित रेट से ज्यादा में बेचता हुआ पाया गया तो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि अगर कोई निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूलता है, तो सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, भिवानी मोबाईलन नंबर 94169-91200, सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, लोहारू मोबाईलन नंबर 70276-67777, सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, तोशाम मोबाईलन नंबर 80598-73498, सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिवानी मोबाईलन नंबर 98964-99528 तथा सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, भिवानी के कमरा नंबर 141 में दूरभाष नंबर 01664-242125 पर शिकायत कर सकते हैं।

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