पैन कार्ड को ‘आधार’ से नहीं करवाया लिंक तो आएंगी कई दिक्कतें

Linking PAN with Aadhaar Card is Mandatory

पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक की अंतिम तारीख को एक बार (Pan Card-Aadhar Card Link) फिर से आयकर विभाग ने बढ़ा दिया है। पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च को खत्म हो रही थी, जिसे तीन महीने और बढ़ा दिया है। अब सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की तारीख अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है।

इनकम टैक्स की धारा 1961 के मुताबिक पैन कार्ड धारकों को अपने (Pan Card-Aadhar Card Link) पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है। पैन-आधार लिंक के बिना आपके कई काम अटक सकते हैं। चंद मिनटों के भीतर आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आॅनलाइन आॅप्शन है, जहां कुछ स्टेप फॉलो कर आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।

नहीं किया लिंक तो क्या होगा? | Pan Card-Aadhar Card Link

सरकार ने पैन से आधार लिंक करने की नई तारीख 30 जून कर दी है। यदि इस तारीख तक आपने पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड कैसिंल हो जाएगा। पैन कार्ड के बिना आप 5 लाख रुपये से अधिक का सोना नहीं खरीद पाएंगे। आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप लंबित रिटर्न को हैंडल नहीं कर पाएंगे। टीसीएस/टीडीएस आवेदनों की उच्च दर होगी। बिना पैन के आपके लिए बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल होगा। क्रेडिट कार्ड मिलने में मुश्किल होगी। यही नहीं 50 हजार से ज्यादा डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड और वित्तीय योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे।

कैसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक | Pan Card-Aadhar Card Link

पैन को आधार से लिंक करने के लिए बेहद आसान प्रोसेस है। आप एसएमएस और आॅनलाइन दोनों तरीकों से पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर भी पैन-आधार को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा।

बेहद आसान है पैन को आधार से लिंक करना

  • इनकम टैक्स की आॅफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉग इन करें।
  •  क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें।
  •  आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी।
  •  यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें।
  •  I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें।
  •  आपके रजिस्ट्रड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। उसे भर दें और फिर वेलीडेट पर क्लिक करें।
  • जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

बंद कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी | Pan Card-Aadhar Card Link

पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने पर यदि आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272-बी के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है। यहां बता दें 30 जून 2023 तक आप 1000 रुपये का फाइन देकर अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 30 जून 2022 के बाद से पैन से आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का लेट फाइन तय किया है। बिना लेट फाइन दिए आप पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएंगे।

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