सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पाराशर की अदालत ने बंटवारे को लेकर हुई कहासुनी के बाद अपने बेटे की दाव (तेजधार हथियार) से गर्दन व हाथ पर वार करके हत्या करने के आरोपित रिटायर्ड फौजी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद (Life Imprisonment) व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। रिटायर्ड फौजी की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
गांव जाहरी की रहने वाली कमलेश ने 10 जून, 2020 को सदर थाना पुलिस को बताया था कि उसके पति रिटायर्ड फौजी रामपत व छोटे बेटे राहुल में बंटवारे को लेकर एक महीने से कहासुनी चल रही थी। वह अपने बेटे राहुल के साथ पति रामपत से अलग रहती थी। कमलेश ने पुलिस को बताया था कि 10 जून, 2020 की रात को भी उसके बेटे राहुल की अपने पिता रामपत से बंटवारे को लेकर कहासुनी हो गई थी।
इस पर रामपत गुस्से में घर के अंदर से लकड़ी काटने का दाव लेकर आ गए। उन्होंने आते ही दाव से राहुल पर वार कर दिया था। राहुल ने बचाव को अपना बांया हाथ आगे किया तो दाव लगने से हाथ कटकर दूर जा गिरा था। उसके बाद राहुल की गर्दन पर वार कर दिया था। उसके गिरने के बाद भी कई वार कर उसकी हत्या कर दी थी। कमलेश ने पुलिस को बताया था कि उसके साथ ही बड़े बेटे विकास और पुत्रवधू दीपिका ने बचाव का प्रयास किया था।
तब उसके पति ने उन पर भी दाव से हमला करने की कोशिश की थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर दाव बरामद करने के अदालत में पेश किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे अजय पाराशर की अदालत ने रामपत को बेटे की हत्या का दोषी करार दिया। शुक्रवार को इस मामले में सजा सुनाते हुए अदालत ने रामपत को उम्रकैद (Life Imprisonment) व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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