गोहत्या समेत तीन अलग-अलग मामलों में चार को कठोर कारावास

Kairana News
Kairana News: अवैध हथियार बरामदगी के आरोपी को कारावास की सजा

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने गैंगस्टर व गोहत्या के तीन अलग-अलग मामलों में आरोप सिद्ध पाए जाने पर चार आरोपियों को कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2004 में तहसीम निवासी मोहल्ला काजीवाड़ा आजाद चौक कस्बा शामली के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली पर धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। Kairana News

हीं, दूसरा मामला वर्ष-1998 का है, जिसमें शकील व शमीम उर्फ चीनी निवासीगण गढ़ी अब्दुल्ला थाना गढ़ीपुख्ता के विरुद्ध भी स्थानीय थाने पर धारा-5/8 गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था। दोनों मामले कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन थे। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी तहसीम, शकील व शमीम उर्फ चीनी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरा मामला वर्ष-2009 का है। Kairana News

सलीम निवासी मोहल्ला रेतियान ग्राम गंगेरू के विरुद्ध कांधला थाने पर गैंगस्टर एक्ट की धारा-2/3 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय(त्वरित न्यायालय) में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी सलीम को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने तीनों मामलों में अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।

यह भी पढ़ें:– Bribe: रिश्वत लेते पटवारी व उसका साथी रंगे हाथों गिरफ्तार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here