कैराना। डकैती की मंशा से दुकान में घुसकर बेकरी व्यापारी को अवैध हथियारों से आतंकित करके मारपीट करने के दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास व 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वही, कोर्ट ने आरोपियों के तीसरे साथी को अवैध हथियार बरामदगी के मामले में दोषी करार देकर तीन वर्ष की कैद भुगतने के आदेश दिए है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेन्द्र धीरयान ने बताया कि 24 फरवरी 2021 को दोपहर करीब डेढ़ बजे शामली कस्बे के मोहल्ला रेलपार निवासी सुंदरम कुच्छल अपनी बेकरी की दुकान पर बैठा खाना खा रहा था। इसी दौरान वहां पहुंचे कार सवार तीन बदमाश डकैती की मंशा से उसकी दुकान में घुस आए और हथियारों के बल पर आतंकित करते हुए उसके साथ मारपीट करने लगे। पीड़ित व्यापारी ने आस-पड़ोस के लोगो की सहायता से दो बदमाशों को मौके पर दबोच लिया, जबकि उनका तीसरा साथी फरार हो गया। पकड़े गए दोनों बदमाशों को मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया गया। मामले की रिपोर्ट थाना आदर्शमण्डी पर दर्ज कराई गई थी।
विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके अमित जोगी, पंकज त्यागी, सुमित, बिजेंद्र व महिला कमलेश के विरुद्ध आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार को कोर्ट ने आरोपी अमित जोगी व पंकज त्यागी को दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास व 12-12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वही, आरोपियों के तीसरे साथी सुमित उर्फ बादल को अवैध हथियार बरामदगी का दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर कोर्ट ने दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतने को कहा है। वही, महिला कमलेश को युवा अधिवक्ता आदित्य चौहान की प्रभावी पैरवी के चलते आरोप सिद्ध न होने पर दोषमुक्त करार दिया है।
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