नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी को सात वर्ष की कैद

Hanumangarh News
पुत्र-पुत्रवधू ने चुराए जेवरात व नकदी

कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले का मुख्य आरोपी कोर्ट के निर्णय से पहले ही भूमिगत हो गया, जिसके विरुद्ध न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू जारी किए है। Kairana News

विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि विगत 23 अगस्त 2021 को एक व्यक्ति ने थाना झिंझाना पर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत निवासी संजू अपने साथी गौरव के साथ उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो विशेष) में विचाराधीन था। Kairana News

मंगलवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी गौरव को नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है। वहीं, मामले का मुख्य आरोपी संजू कोर्ट के फैसले ही पहले ही फरार हो गया, जिसके विरुद्ध कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किए है। Kairana News

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