अवैध चाकू बरामदगी के आरोपी को कारावास की सजा

Published On

कैराना। (सच कहूँ न्यूज) कोर्ट ने अवैध चाकू बरामदगी के आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2006 में मोनू पुत्र राजवीर कश्यप निवासी ग्राम ताना को गढीपुख्ता पुलिस ने अवैध चाकू बरामदगी के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। यह मामला कैराना (Kairana) स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने शनिवार को आरोपी मोनू को दोष सिद्ध पाए जाने पर जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

About The Author