दूसरी लहर से बचाव के लिए कड़े कदम जरूरी : गहलोत

Pushkar program

राजस्थान में अब 9 बजे ही बंद होंगे बाजार

  • 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू 10 बजे से

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश को कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचाने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विगत दिनों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना में हुई लापरवाही के कारण कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। इसे देखते हुए उन्होंने कोविड गाइडलाइन की पालना न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने, नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाने सहित अन्य पाबंदियां पुन: लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संक्रमण की रोकथाम में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कांफ्रेंस से कोविड-19 तथा वैक्सीनेशन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में अधिक केस सामने आते हैं, वहां जिला कलक्टर राज्य सरकार से परामर्श कर शैक्षणिक संस्थान बंद कराने के संबंध में निर्णय ले सकेंगे।

टीमें करेगी बाजारों में चैकिंग

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोरोना प्रोटाकॉल का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन करने वाले के साथ-साथ संबंधित प्रतिष्ठान संचालक को भी जिम्मेदार माना जाएगा और ऐसे प्रतिष्ठानों को सीज भी किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय की संयुक्त टीम बाजारों का दौरा कर प्रतिष्ठानों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करें। ये टीमें 14 अप्रेल तक सघन निरीक्षण करेंगी और उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना और सीज की कार्यवाही भी कर सकेंगी। साथ ही जिन विवाह स्थलों पर निर्धारित सीमा से अधिक लोग समारोह में एकत्रित होते हैं तो उन विवाह स्थलों के संचालक भी जिम्मेदार होंगे। ऐसे विवाह स्थलों को सीज किया जा सकेगा।

चित्तौड और आबूरोड़ में भी नाइट कर्फ्यू

गहलोत ने कहा कि प्रदेश के जिन नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, वहां अब रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ के साथ-साथ अब चित्तौड़गढ़ और आबूरोड़ में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही सभी नगरीय क्षेत्रों में अब बाजार रात्रि 10 बजे के स्थान पर एक घंटे पूर्व 9 बजे ही बंद होंगे। आईटी कंपनियों, रेस्टोरेंट, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग के नियोजित व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से पहले की तरह मुक्त होंगे।

जिला कलेक्टरों को एक्शन प्लान बनाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टरों को निर्देश दिए कि वे कोरोना को लेकर अपने-अपने जिले का एक्शन प्लान बनाएं और पॉजिटिविटी रेट, मृत्यु दर, टेस्टिंग आदि की नियमित समीक्षा करें। कांटेक्ट ट्रेसिंग, माइक्रो कंटेनमेंट जोन और टेस्टिंग बढ़ाने पर विशेष जोर दें। जिला स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्षों को पुन: प्रभावी बनाएं।

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