पाकिस्तान में ईशनिंदा मामले में महिला को मृत्युदंड

New Delhi
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रावलपिंडी। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के रावलपिंडी की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर ईशनिंदा कंटेन्ट पोस्ट करने के मामले में एक महिला को मृत्युदंड दिया है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 26 वर्षीय महिला पर अपने व्हाट्स्ऐप स्टेटस में ईशनिंदा से संबंधित कंटेन्ट पोस्ट किया था। महिला के एक दोस्त ने इसे बदलने का आग्रह किया , तो उसने ऐसा न कर कंटेन्ट उसे ही भेज दिया। आरोपी को मई-2020 में गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद महिला को दोषी ठहराते हुए 20 साल की जेल की सजा और दो लाख रूपये के जुर्माने के साथ मृत्युदंड दिया है। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के अनुसार पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में 80 से अधिक लोग जेल में बंद हैं , जिनमें से आधे को आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड दिया गया है। पिछले वर्ष दिसम्बर में ईशनिंदा के आरोप में पाकिस्तान के सियालकोट में एक श्रीलंकाई को पीट-पीटकर मार डाला था और उसे आग के हवाले कर दिया गया था।

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