डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जुर्माना लगाया | Hanumangarh News
हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने नशीली टेबलेट तस्करी के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी दो व्यक्तियों को 12-12 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने नशीली टैबलेट सप्लाई के आरोपी को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की। Hanumangarh News
एनडीपीएस जज रूपचंद सुथार ने सुनाया फैसला
प्रकरण के अनुसार 8 जून 2018 को हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना की टीम ने टिब्बी रोड पर भद्रकाली चौराहा पर नाकाबंदी कर रखी थी। नाकाबंदी के दौरान वाहनों की चैकिंग के समय हनुमानगढ़ टाउन की तरफ से सफेद रंग की मारुति कार नम्बर आरजे 31 सीए 0622 आई। उसे रोक कर चैक किया तो उसमें कुलदीप उर्फ कालू पुत्र श्योकरण निवासी वार्ड 15, टिब्बी व अजय पुत्र शीशपाल निवासी खारिया पीएस रानिया जिला सिरसा सवार थे। कार में पीछे की सीट पर दो भूरे रंग के गत्ते के कार्टून रखे हुए थे। इनको चैक किया तो पहले कार्टून में प्रोजोलम-5 टैबलेट के 150 डिब्बे भरे हुए थे।
वर्ष 2018 में टाउन थाना पुलिस ने की थी कार्रवाई | Hanumangarh News
इनको चैक किया तो उसमें कुल 1 लाख 20 हजार टैबलेट थी जो एनडीपीएस घटक की होना पाई गई। इसी प्रकार दूसरे कार्टून को खोलकर चैक किया तो उसमें ट्राईओ-एसआर टैबलेट के 117 डिब्बे भरे हुए थे। इनको खोलकर चैक किया तो सभी डिब्बों में 29250 टैबलेट थी जो सभी एनडीपीएस घटक की होना पाई गई। इसके संबंध में कुलदीप व अजय से लाइसेंस/परमिट इत्यादि पूछा तो नहीं होना बताया। सभी दवाइयां अवैध होना बताया। इस पर उनके खिलाफ हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना में धारा 8/21, 25 एनडीपीएस एक्ट अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया।
हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस की ओर से इसमें अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में जब्तशुदा कार आरोपी कुलदीप उर्फ कालू की ही होनी पाई गई। जब्तशुदा अवैध नशीली दवाइयां अल्लादित्ता निवासी सूरेवाला से खरीद कर लाना पाया गया। पुलिस की ओर से कुलदीप उर्फ कालू व अजय के खिलाफ जुर्म धारा 8/21, 22, 25 एनडीपीएस एक्ट एवं अल्लादिता उर्फ अताउल्ला पुत्र काले खां निवासी ग्राम पंचायत नाइवाली के खिलाफ जुर्म धरा 8/21, 22, 29 एनडीपीएस एक्ट में अपराध प्रमाणित मान कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाह पेश किए गए। Hanumangarh News
विचारण के पश्चात और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद मंगलवार को न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने फैसला सुनाया। आरोपी कुलदीप उर्फ कालू व अजय को बिना लाइसेंस के अवैध नशीली दवाइयां अपने कब्जे में रखने पर धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध किया। अल्लादित्ता को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया। सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई।
इस पर विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने न्यायालय से अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध साबित करने एवं हनुमानगढ़ में आए दिन नशे के केस अत्यधिक होने और समाज पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए दोषियों को अधिकतम दंड से दंडित करने का निवेदन किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने दोषी कुलदीप उर्फ कालू व अजय को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में 12-12 वर्ष के कठोर कारावास एवं डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जुर्माना एवं जुर्माना अदा नहीं करने पर अदम अदायगी जुर्माना 8-8 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई। Hanumangarh News
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