चेक बाउंस मामले में दोषियों को दो-दो साल की कैद

check bounce case sachkahoon

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। चेक बाउंस के मामले (Check Bounce Case) में अदालत ने आरोपी महेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को दोगुना जुमार्ना लगाते हुए पीड़ित शिकायतकर्ता को 9 लाख 20 हजार रुपए देने का आदेश दिया। उक्त राशि 30 दिनों के अंदर देनी होगी। नहीं तो एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

मामले के अनुसार विनोद कुमार का बेगू रोड निवासी महेंद्र कुमार के साथ अच्छी जान पहचान थी। 2016 में महेंद्र कुमार ने विनोद से कहा कि अगर वह जमीन सौदे में पैसा निवेश करता है तो बहुत फायदेमंद होगा।विनोद कुमार महेंद्र पर विश्वास करके प्लाट खरीदने के लिए तैयार हो गया। महेंद्र कुमार ने विनोद को कांडा कॉलोनी में 200 वर्ग मीटर का प्लाट दिखाया। उसने कहा कि इसक सौदा 8 लाख में हो रहा है।

कुल कीमत की आधी से अधिक राशि देकर कब्जा मिल जाएगा। महेंद्र पर भरोसा करके विनोद ने 4 लाख 60 हजार रुपए उसे दे दिए। कुछ दिनों बाद महेंद्र का झूठ सामने आ गया। इसके बाद विनोद कुमार ने अपने पैसे वापस मांगे तो महेंद्र ने उसे 4 लाख 60 हजार का चेक दे दिया। विनोद ने अपने बैंक खाते में चेक लगाया तो यह बाउंस हो गया। अदालत ने मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए महेंद्र को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई।

वहीं एक अन्य मामले में अदालत ने गांधी कॉलोनी निवासी सुरजीत कुमार अरोड़ा को दो साल कैद की सजा सुनाते हुए 6 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित को देने के आदेश दिए। इस मामले में पुरानी सब्जी मंडी निवासी रतन सिंह मक्कड़ ने अदालत में 23 मई 2017 को मामला दायर किया था। मामले के अनुसार सुजीत सिंह को 3 लाख रुपए की जरूरत थी।

उसने रतन सिंह 22 जून 2016 को तीन लाख रुपए उधार लिए और कम अवधि के भीतर वापस करने का वादा किया। 12 अप्रैल 2017 को सुरजीत सिंह ने रतन सिंह को 3 लाख का चेक (Check Bounce Case) दिया जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। इस मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने उपरोक्त सजा सुनाकर दंड़ित किया।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here