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Thursday, April 23, 2026
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    Major Relief on Property Tax: प्रॉपर्टी टैक्स पर बड़ी राहत, समय पर भुगतान करें और पाएं छूट का फायदा

    Major Relief on Property Tax
    Major Relief on Property Tax: प्रॉपर्टी टैक्स पर बड़ी राहत, समय पर भुगतान करें और पाएं छूट का फायदा

    Major Relief on Property Tax: चंडीगढ़। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ ने शहर के निवासियों और प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की है कि वे तय समय सीमा के भीतर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें, ताकि विशेष छूट स्कीम का पूरा लाभ उठाया जा सके। कॉर्पोरेशन कमिश्नर अमित कुमार के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है और समय पर टैक्स जमा करने वालों को आकर्षक छूट दी जा रही है।

    कितनी मिलेगी छूट? Major Relief on Property Tax

    प्रॉपर्टी टैक्स पर अलग-अलग कैटेगरी के लिए छूट तय की गई है:

    • 🏠 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी: 20% की छूट
    • 🏢 कमर्शियल प्रॉपर्टी: 10% की छूट

    👉 यह छूट 1 अप्रैल 2026 से 31 मई 2026 के बीच टैक्स जमा करने पर लागू होगी।
    👉 चेक और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भुगतान 26 मई 2026 तक ही स्वीकार किया जाएगा।

     टैक्स का पैसा कहां होता है इस्तेमाल?

    प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम की आय का एक अहम स्रोत है। इससे मिलने वाला पैसा शहर की जरूरी सुविधाओं पर खर्च किया जाता है, जैसे:

    • सफाई व्यवस्था
    • सड़कों की मरम्मत और देखभाल
    • पानी की सप्लाई
    • शहरी विकास कार्य

    समय पर टैक्स जमा करने से न केवल आपको छूट मिलती है, बल्कि शहर के विकास में भी योगदान होता है।

    टैक्स जमा करने से पहले क्या करें?

    नागरिकों को सलाह दी गई है कि टैक्स जमा करने से पहले ई-संपर्क पोर्टल पर जाकर अपना बकाया जरूर चेक करें।
    इससे आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि छूट पाने के लिए सभी बकाया समय पर जमा हो जाएं।
    अगर आप चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो यह मौका आपके लिए फायदेमंद है। समय पर टैक्स जमा करके आप अच्छी-खासी छूट पा सकते हैं और साथ ही शहर के विकास में भी अपना योगदान दे सकते हैं।