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    नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष कैद, लगाया 40 हजार रुपए का जुर्माना

    Kairana
    Kairana: चोरी, गोवध, पशु क्रूरता व अवैध हथियार बरामदगी के पांच आरोपियों को कारावास व अर्थदंड

    एडीजे सुरुचि अटरेजा सिंह द्वारा आरोपी को सुनाई गई सजा

    भिवानी (सच कहूँ/इन्द्रवेश) Bhiwani: भिवानी एडीजे सुरुचि अटरेजा सिंह ने की अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है, वही आरोपी पर 40 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि भिवानी जिला में एक व्यकित ने सदर थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 25 दिसंबर 2023 को आरोपी उनकी नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर घर से ले गया था तथा आरोपी द्वारा उनकी लडकी के साथ दुष्कर्म किया गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। Bhiwani

    जिसकी पहचान स्थानीय दिनोद रोड़ निवासी सोनू के रूप में हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था जो माननीय न्यायालय ने आरोपी को ट्रायल के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कैद व जुमार्ने की सजा सुनाई है। न्यायालय के द्वारा आरोपी को 4 पोस्को एक्ट के तहत 10 वर्ष कैद व 40 हजार रुपए जुमार्ना की सजा सुनाई। आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा लगाए गए जुमार्ना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने जिला के सभी प्रबंधक थाना व चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए गए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध में तुरंत मामला दर्ज कर तत्परता से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाए ताकि पीड़ित को समय पर न्याय दिलाया जा सकें। Bhiwani

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