Farmers Demand: खाला ध्वस्त होने से डिग्गियों में नहीं भरा जा सका पेयजल

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Farmers Demand: खाला ध्वस्त होने से डिग्गियों में नहीं भरा जा सका पेयजल

Farmers Demand: हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पीलीबंगा तहसील के चक 36 एलएलडब्ल्यू में सीएडी विभाग की ओर से ध्वस्त किए गए कच्चे खाले की जगह पक्के खाले का निर्माण करने की मांग के संबंध में चक के किसानों ने मंगलवार को जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान फूसाराम, जगदीश व सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि चक 36 एलएलडब्ल्यू में पक्का खाला का निर्माण किया जा रहा है। इसकी निर्माण एजेंसी सीएडी विभाग (ओएफडी द्वितीय) श्रीगंगानगर है। चक 36 एलएलडब्ल्यू में चल रहे चल रहे खाला को 26 मार्च को सीएडी विभाग की ओर से तोड़ दिया गया है। परन्तु अभी तक उसकी जगह पक्का खाला का निर्माण नहीं किया गया है। Hanumangarh News

ध्वस्त किए गए कच्चे खाले की जगह पक्के खाले का निर्माण करवाने की मांग

चक के किसानों ने इस संबंध में एईएन से बात की तो उन्होंने कहा कि वहां विवाद है, वे स्वयं मौका देखेंगे। 28 मार्च को एईएन मौका देखने आए और बोले कि जिस किसान की भूमि में खाला स्वीकृत है उससे स्टाम्प पर शपथ पत्र लिखवाकर दो। चिपती जमीन के किसानों से भी स्टाम्प पर लिखवाकर दो। इस पर उन्होंने दोनों किसानों से स्टाम्प पर लिखवाकर दे दिया। अध्यक्ष जल उपभोक्ता संगम बीके 30 के साथ स्वयं एईएन, जेईएन तथा किसानों की मीटिंग कर स्वीकृत जल मार्ग जहां चल रहा है वहां पर पक्का खाला निर्माण की सहमति हुई।

3 अप्रेल को पुन: खाला का निर्माण शुरू किया गया तो एईएन ने फोन कर कार्य रूकवा दिया और श्रीगंगानगर आकर अधिशाषी अभियन्ता से मिलने को कहा। इस पर किसान 5 अप्रेल को अधिशाषी अभियन्ता से मिले तो अधिशाषी अभियन्ता ने कहा कि उनके पास किसी वकील का फोन आ रहा है कि वो हमें कोर्ट में घसीटेगा और न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही की धमकी दी। जबकि किला नम्बर में खाला चल रहा है उससे सम्बन्धित किसी भी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही लम्बित नहीं है। Hanumangarh News

एक प्रकरण उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के न्यायालय में सन् 2008 में चला था

किसानों ने अधिशाषी अभियन्ता को राजस्व विभाग का नक्शा दिखाया और अवगत करवाया कि पत्थर लाइन के साथ-साथ खाला स्वीकृत है व अर्सा 50 वर्षों से चालू है। तत्पश्चात दक्षिण की तरफ रास्ता स्वीकृत है परन्तु अभी तक सीएडी विभाग की ओर से पक्का खाला का निर्माण शुरू नहीं किया गया है। किसानों ने बताया कि खाला व रास्ता के सम्बन्ध में एक प्रकरण उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के न्यायालय में सन् 2008 में चला था। इसमें राजीनामा हुआ व 29 जुलाई 2008 को उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा की ओर से अपना निर्णय सुनाया गया जिसमें पूर्व में स्वीकृत एवं चालू पत्थर नम्बर लाइन के साथ खाला व तत्पश्चात रास्ता रहेगा का आदेश दिया गया।

किसानों ने बताया कि 6, 7, 8 अप्रेल, 13, 14, 15 अप्रेल तथा 22 अप्रेल को नहर में पीने का पानी उपलब्ध करवाया गया था। परन्तु खाला ध्वस्त होने से किसानों के खेतों में बनी डिग्गियों में पानी नहीं भरा जा सका। आगे भी नहर में पानी आने पर खाला टूटा होने से किसानों के खेतों में पानी नहीं जा सकेगा। किसानों ने मांग की कि तीन बीघा में तोड़े गए खाला को अतिशीघ्र पक्का बनाने का आदेश सीएडी विभाग श्रीगंगानगर को दिया जाए ताकि किसानों को पानी उपलब्ध हो सके। Hanumangarh News

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