हत्या के मामले में 5 दोषी करार, 9 अक्टूबर को सजा सुनाएगी अदालत

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Hisar News: हिसार में छात्र के हत्यारे को उम्र कैद की सज़ा सुनाई

हिसार (सच कहूँ न्यूज)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने नारनौंद (Narnaund) के उगालन गांव निवासी एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 5 हत्यारोपियों को दोषी करार दिया है। जबकि अदालत ने दो आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया। अदालत दोषी करार दिए गए हत्यारोपियों में कृष्ण, जोगेंद्र, विशाल, रामराजी व संजय को 9 अक्टूबर को सजा सुनाएगी। बास थाना पुलिस ने इस संबंध में मृतक जयभगवान की पत्नी पूजा के बयान पर 1 जून 2018 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। Hisar News

जयभगवान की पत्नी पूजा ने पुलिस को दिए बयानों में बताया था कि 31 में 2018 को देर सांय करीब 7:00 बजे वह अपने पति जयभगवान, सास मीना व ननद वेदपति के साथ अपने घर पर बैठे थे। इस दौरान तीन-चार बाइकों पर 8-10 लड़कों ने घर आकर उसके पति जयभगवान को घर के अंदर से बाहर खींचकर गली में ले जाकर हमला करना शुरू कर दिया। युवकों के हाथों में राड,बंदूक व लोहे के सरिए थे। आरोप है कि उसके पति को लोहे के सरिए व अन्य धारदार हथियारों द्वारा जमकर पीटा गया। इसी बीच इसकी ननद वेदपति, सास मीना ने उसके पति जयभगवान को छुड़वाने का प्रयास किया। जब जयभगवान को पीटा जा रहा था तो शोर सुनकर उसका देवर भी भी मौके पर आ गया था। जिसको देखकर सभी हमलावर मौके से फरार हो गए थे। Hisar News

जाते समय हमलावरों ने उसकी ननद वेदपति को भी चोट मार कर लहूलुहान कर दिया था। उसके पति जयभगवान व ननद वेदपति को उपचार के लिए जींद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जहां जयभगवान की हालत चिंताजनक होने के कारण रोहतक मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया था। तब रास्ते में घायल पति ने सभी हमलावरों के नाम बताए। इसी दौरान पति की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें रास्ते से ही जींद अस्पताल में लाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अदालत में चले अभियोग के अनुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इसी मामले की सुनाई करते हुए पांच दोषियों को हत्या के इस मामले में दोषी करार दिया है। अदालत अब इस मामले में 9 अक्टूबर को सजा सुनाएगी। Hisar News

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