फिरौती मामले में लॉरेंस अदालत में पेश पुलिस को मिला छह दिन का रिमांड

श्रीमुक्तसर साहिब। (सच कहूँ/सुरेश गर्ग) बुधवार देर रात्रि मुक्तसर पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से श्रीमुक्तसर साहिब लेकर पहुंची, जिसे वीरवार सुबह सीजेएम अदालत में पेश किया। इस दौरान अदालत ने पुलिस को लॉरेंस का छह दिन का रिमांड दिया। अब लॉरेंस को 13 दिसम्बर को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। जिसके बाद उसे खरड़ हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया गया। जहां पुलिस द्वारा उससे फिरौती मामले में पूछताछ की जाएगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील सतनाम सिंह धीमान ने बताया कि 67 नंबर एफआईआर के संबंध में बुधवार को दिल्ली से पंजाब पुलिस लॉरेंस को लाई थी। वीरवार को मुक्तसर की सीजेएम राय पाल सिंह रावत की अदालत में उसे पेश किया गया है। जहां पुलिस द्वारा 14 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुन जज ने छह दिन का पुलिस रिमांड दिया है। लॉरेंस की अगली पेशी अब 13 दिसंबर को होगी।

यह भी पढ़ें:– 17 को दिल्ली में राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित होंगे पत्रकार: सुखीजा

ये सारा मामला 2021 में थाना सिटी में दर्ज एक फिरौती केस का था। 22 मार्च 2021 को थाना सिटी मुक्तसर पुलिस को एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसे तीन नंबरों से कॉल के जरिए 30 लाख रुपये की फिरौती मांगी जा रही है। रुपये न देने पर बेटे को मारने की बात कही जा रही है। धमकी देने वाला खुद को लॉरेंस बिश्नोई बता रहा था। साथ ही यह धमकी भी दे रहा था कि 23 मार्च को वे फरीदकोट पेशी पर आ रहा है, इसलिए उससे पहले फिरौती दे दे। इस संबंध में पुलिस ने लॉरेंस के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने दमनप्रीत नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया था। जो अब जमानत पर बाहर है।

वकील सतनाम धीमान ने दावा किया कि न सिद्धू मूसेवाला केस में लॉरेंस का हाथ है न अन्य केस में। पंजाब में हर मामले में लॉरेंस को शामिल किया जा रहा है, जबकि पुलिस के पास सबूत कोई नहीं है। जिस फिरौती के मामले में आज लॉरेंस को मुक्तसर लाया गया है, उसमें भी इंटरनेट कॉल दौरान फिरौती की बात कही जा रही है। जबकि उस समय लॉरेंस अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में किसी अन्य केस में बंद था। लॉरेंस द्वारा फोन किया गया हो इसकी पॉसिबलिटी बिल्कुल जीरो है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।