Traffic Challan: गलत ट्रैफिक चालान से परेशान? घर बैठे इन आसान तरीकों से मिनटों में करवाएं कैंसिल

गलत चालान भरने की नहीं जरूरत! ऐसे करें ऑनलाइन शिकायत

Sarvesh Kumar Picture
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Traffic Challan: आज के डिजिटल दौर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ई-चालान सीधे मोबाइल पर पहुंच जाता है। लेकिन कई बार लोग नियमों का पालन करने के बावजूद गलत ट्रैफिक चालान का शिकार हो जाते हैं। कभी कैमरे की तकनीकी गड़बड़ी, कभी गलत नंबर प्लेट की पहचान तो कभी मानवीय भूल के कारण निर्दोष वाहन मालिकों को भी जुर्माना भरने का नोटिस मिल जाता है।

अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सरकार ने ऐसे मामलों के समाधान के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जिनकी मदद से आप घर बैठे गलत चालान को चुनौती देकर उसे रद्द करवा सकते हैं।

क्यों कट जाता है गलत चालान?

गलत चालान कटने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। सबसे आम कारण CCTV कैमरे की गलत रीडिंग होती है, जिसमें नंबर प्लेट सही तरीके से कैप्चर नहीं हो पाती। इसके अलावा कई बार दूसरे वाहन का नंबर गलती से आपके वाहन पर दर्ज हो जाता है। कुछ मामलों में ट्रैफिक पुलिस की मानवीय त्रुटि भी वजह बन जाती है। ऐसे में सही जानकारी और दस्तावेज होने पर आप आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

eChallan पोर्टल से करें ऑनलाइन शिकायत

सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए eChallan पोर्टल शुरू किया है, जहां घर बैठे गलत चालान के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है।

ऑनलाइन शिकायत करने के लिए सबसे पहले eChallan Parivahan Portal पर जाएं। इसके बाद Complaint सेक्शन में जाकर चालान नंबर, वाहन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। फिर वाहन की फोटो, RC की कॉपी और अन्य जरूरी सबूत अपलोड करके शिकायत सबमिट करें। यदि जांच में आपकी बात सही पाई जाती है, तो ट्रैफिक विभाग चालान को रद्द कर सकता है।

शिकायत का स्टेटस भी ऑनलाइन देखें

शिकायत दर्ज करने के बाद उसकी स्थिति भी ऑनलाइन चेक की जा सकती है। इसके लिए उसी पोर्टल पर जाकर Complaint Status या Ticket Status सेक्शन में चालान नंबर डालना होगा। सही दस्तावेज जमा होने पर आमतौर पर 5 से 10 कार्यदिवस के भीतर अपडेट मिल जाता है।

ऑफलाइन शिकायत का भी विकल्प

यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है, तो आप नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए चालान की कॉपी, RC, पहचान पत्र और घटना से जुड़े सबूत साथ ले जाने होंगे।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन और संपर्क जानकारी के लिए Delhi Traffic Police Official Website देखा जा सकता है।

ईमेल के जरिए भी दर्ज कर सकते हैं शिकायत

कई राज्यों में ट्रैफिक पुलिस ईमेल के जरिए भी शिकायत स्वीकार करती है। शिकायत करते समय चालान की जानकारी, RC की स्कैन कॉपी और उपलब्ध फोटो या वीडियो सबूत भेजने होते हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से जुड़ी जानकारी और ईमेल सहायता के लिए Delhi Traffic Police Contact Page पर विजिट किया जा सकता है।

कोर्ट और लोक अदालत भी हैं विकल्प

अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत से समाधान नहीं निकलता, तो वाहन मालिक कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा लोक अदालत भी एक आसान और तेज विकल्प माना जाता है, जहां बिना वकील के भी अपनी बात रखी जा सकती है।  यदि आपके पास मजबूत सबूत हैं, तो चालान माफ होने या जुर्माना कम होने की संभावना रहती है।

60 दिन के भीतर जरूर करें कार्रवाई

विशेषज्ञों के अनुसार, चालान जारी होने के 60 दिनों के भीतर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। समय पर शिकायत न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने, RC ब्लैकलिस्ट होने या कोर्ट नोटिस जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।

डिजिटल सिस्टम से बढ़ी पारदर्शिता

सरकार अब ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए हाईटेक कैमरे, GPS और लाइव ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। इससे गलत चालान की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन यदि गलती हो जाए तो नागरिकों के पास उसे सुधारने के कई कानूनी विकल्प मौजूद हैं। सही जानकारी, जरूरी दस्तावेज और समय पर कार्रवाई करके आप आसानी से गलत ट्रैफिक चालान से राहत पा सकते हैं।

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