PAN-Aadhar Linking: पैन-आधार लिंक पर इनकम टैक्स विभाग की बड़ी राहत, जानें किन को मिलेगा लाभ

Aadhar-PAN Linking
Aadhar-PAN Linking पैन-आधार लिंक पर इनकम टैक्स विभाग की बड़ी राहत, जानें किन को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। PAN-Aadhar Linking:आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 थी। विभाग के अनुसार जो लोग अब तक पैन (PAN Card) को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए हैं, उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। इस बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कुछ लोगों को पैन-आधार लिंक न होने बावजूद राहत दे दी है। सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि ऐसे करदाता, जिन्होंने 30 जून की डेडलाइन से पहले अपना आधार-पैन लिंक कराने का शुल्क जमा कर दिया है, उनके पैन को इनआॅपरेटिव होने से बचा लिया जाएगा और इस मामले में राहत दी जाएगी।

अपने एक ट्वीट के जरिए आयकर विभाग ने कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां देखा गया है कि पैन होल्डर्स को पैन-आधार लिंकिंग के लिए फीस की पेमेंट करने के बाद चालान डाउनलोड करने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे मामलों के लिए ये जानकारी दी जा रही है कि इनकम टैक्स  पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद ‘e-pay tax’ टैब में चालान पेमेंट का स्टेटस चेक किया जा सकता है। PAN-Aadhar Linking

अगर पेमेंट सफल रही है तो पैन होल्डर पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। विभाग ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि ऐसे मामलों में जिनमें पैन कार्ड होल्डर ने पेमेंट कर दिया है और सहमति दे दी है, लेकिन 30 जून, 2023 तक उनकी लिंकिंग नहीं हुई है, उनके मामलों पर डिपार्टमेंट की ओर से विचार किया जाएगा और उन्हें राहत दी जाएगी। PAN-Aadhar Linking

आयकर विभाग ने कहा कि पैन से आधार कार्ड को जोड़ने के लिए चालान रसीद को डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। विभाग ने बताया कि पैन होल्डर जैसे ही सक्सेसफुली पेमेंट पूरा करता है, चालान की कॉपी के साथ एक ईमेल उन्हें भेजा जा रहा है। ऐसे में उन्हें अलग से इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है।

पैन-आधार लिंक का ये है नया नियम | PAN-Aadhar Linking

आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि पैन को आधार से लिंक करने का कानून 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। 30 जून 2023 को इसे लिंक कराने की अंतिम तारीख थी। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति 30 जून, 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करवा पाया है और वह इसे बाद की तारीख में लिंक करना चाहता है, तो आयकर विभाग को जुर्माना भुगतान के बाद, दोनों को लिंक किया जा सकता है।

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