नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने हजारों घर खरीददारों को फौरी राहत प्रदान करते हुए जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने (इंसॉल्वेंसी) की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पर आज रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने घर खरीददारों की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा शुरू की जाने वाली इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया पर स्थगनादेश जारी किया।
न्यायालय ने इन खरीददारों की याचिका पर जेपी इंफ्राटेक को नोटिस भी जारी किया।
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