Haryana Eid Holiday: हरियाणा में ईद के दिन नहीं मिलेगा अवकाश, सरकार ने बताया ये कारण

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana Eid Holiday: हरियाणा सरकार ने ईद-उल-फितर के दिन 31 मार्च को राजपत्रित अवकाश के बजाय अनुसूची-II के अंतर्गत प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया है। हरियाणा सरकार ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा है कि 29 मार्च को शनिवार और 30 मार्च को रविवार है जबकि 31 मार्च वित्त वर्ष 2024-25 का समापन दिवस है। Haryana Eid Holiday

सरकार द्वारा घोषित राजपत्रित अवकाश के तहत तमाम सरकारी, व्यावसायिक, शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखना होता है जबकि प्रतिबंधित अवकाश अनिवार्यत: लागू नहीं होता और संस्थान खुले रह सकते हैं लेकिन वह कर्मचारियों के एक वर्ग को छुट्टी लेने का विकल्प दे सकते हैं। प्रतिबंधित अवकाश की घोषणा अक्सर धार्मिक, सांस्कृतिक अवसरों पर संबद्ध समुदाय के कर्मचारियों को छुट्टी लेने की अनुमति देने उद्देश्य से होती है। Haryana Eid Holiday

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