उधार के नाम पर 18 लाख से अधिक की ठगी
हनुमानगढ़। एक किसान से उधार के नाम पर लाखों रुपए लेकर वापस नहीं करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतसर के आदेश पर पल्लू पुलिस थाना में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, परिवादी राकेश (40) पुत्र मनसाराम जाट निवासी मानकेरिया तहसील पल्लू ने इस्तगासा पेश कर बताया कि उसकी गांव बरमसर के रहने वाले आरोपियों से पहले से जान-पहचान थी। आरोप है कि वर्ष 2024 में आरोपियों ने अलग-अलग जरूरत बताकर उससे पैसे उधार लिए। Hanumangarh News
पांच आरोपियों पर धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच
परिवादी के अनुसार उसने गुरजीत पुत्र गंगारामगर गुसाईं को 6 लाख 81 हजार 659, रामकुमार पुत्र उमाराम ब्राह्मण को 7 लाख 71 हजार 597, मांगीलाल पुत्र गंगारामगर गुसाईं को 56 हजार, राजेन्द्र पुत्र श्योलालगर गुसाईं को 2 लाख 45 हजार तथा रणजीत पुत्र साजनगर गुसाईं को 88 हजार रुपए उधार दिए थे। इस प्रकार कुल करीब 18 लाख रुपए से अधिक की राशि विश्वास में लेकर दे दी। यह रकम आरोपी रामकुमार के घर, ग्राम मलकासर में दी गई बताई गई है। परिवादी ने बताया कि कई बार पैसे वापस मांगने पर आरोपी टालमटोल करते रहे। 9 जून 2024 को बरमसर में पंचायत भी हुई, जिसमें गांव के कई गणमान्य लोग मौजूद थे और लिखित समझौता भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों ने रकम वापस नहीं की।
आरोप है कि 28 नवंबर 2025 को जब दोबारा पैसे मांगे गए तो आरोपियों ने साफ इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतसर ने पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए। पल्लू पुलिस थाना में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक हेमराज को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच कर आरोपियों की भूमिका स्पष्ट की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। Hanumangarh News
फर्जी लोन का झांसा देकर ठगी, महिला के नाम पर उठाया 50 हजार का ऋण
हनुमानगढ़। जंक्शन शहर के सुरेशिया क्षेत्र में एक महिला के नाम पर फर्जी तरीके से लोन उठाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। प्रकरण में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के आदेश पर जंक्शन पुलिस थाना में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर 60, सुरेशिया निवासी विमला देवी (55) पत्नी हरिराम ने अदालत में इस्तगासा पेश कर आरोप लगाया कि विकास ढाका पुत्र रणवीर सिंह निवासी वार्ड 58, सुरेशिया और विजय सिंह पुत्र मोमन सिंह निवासी वार्ड 60, सुरेशिया, जो एक फाइनेंस कंपनी से जुड़े हैं, ने उसे कम ब्याज दर पर लोन दिलाने का झांसा दिया।
इस दौरान उन्होंने उसके आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाकर अपने पास रख लिए। पीड़िता के अनुसार, काफी समय बीतने के बाद भी जब उसे कोई लोन नहीं मिला और उसने अपने दस्तावेज वापस मांगे, तो आरोपियों ने टालमटोल करते हुए भरोसा दिलाया कि दस्तावेज सुरक्षित हैं और उनका कोई दुरुपयोग नहीं होगा। मामले का खुलासा तब हुआ जब 14 फरवरी 2026 को पीड़िता ने दूसरी फाइनेंस कंपनी से ऋण लेने का प्रयास किया। वहां पता चला कि उसके नाम पर पहले से ही एक अन्य कंपनी में लोन चल रहा है। जांच करने पर सामने आया कि आरोपियों ने उसके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर करीब 50 हजार रुपए का लोन उसके नाम पर उठाकर राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर ली।
सीजेएम कोर्ट के आदेश पर जंक्शन थाने में मामला दर्ज, जांच शुरू | Hanumangarh News
पीड़िता ने जब आशीर्वाद फाइनेंस कंपनी में जाकर जानकारी मांगी, तो शाखा प्रबंधक राकेश ने न केवल जानकारी देने से इनकार किया बल्कि अभद्र व्यवहार करते हुए उसे धमकाया भी। इसके बाद आरोपियों से बात करने पर उन्होंने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए ठगी की बात स्वीकारने जैसे शब्द कहे। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच सहायक उप निरीक्षक चिरंजीलाल को सौंप दी है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और संबंधित आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।