पड़ोसी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

The killer of a neighbor sentenced to life imprisonment

सोनीपत (सच कहूँ न्यूज)। सोनीपत की एक स्थानीय अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दोषी को उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्मान की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पाराशर की अदालत ने मोहम्मद शिराज को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

उल्लेखनीय है कि 16 दिसंबर, 2018 की सुबह गांव कुंडली के ग्रामीण बाल भारती स्कूल के पीछे खेतों में एक युवक का शव पड़ा मिला था। युवक के सिर, चेहरे और गर्दन के पास चोट के निशान थे। सूचना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने गांव के तत्कालीन सरपंच मनीष कुमार के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।  मामले के जांच अधिकारी उप पुलिस निरीक्षक सतबीर ने जांच करते हुए शव की पहचान मूलरूप से बिहार के जिला छपरा के नया गांव निवासी मोहम्मद मुस्ताक के रूप में की थी। वह घटना के समय प्याऊ मनियारी में किराए पर रहता था। पुलिस जांच में सामने आया था कि उसके पड़ोसी मोहम्मद शिराज से उसका अकसर झगड़ा होता था। साथ ही घटना के दिन दोनों साथ में थे।

पुलिस ने शक के आधार पर 27 दिसंबर, 2018 को जब मूलरूप से बिहार के जिला भागलपुर के मोहल्ला मोहिब इमानपुर फिलहाल प्याऊ मनियारी, कुंडली निवासी मोहम्मद शिराज को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया। आरोपी शिराज ने पुलिस को बताया था कि मोहम्मद मुस्ताक उसकी पत्नी से बातचीत करता था। उसने कई बार मुस्ताक को ऐसा करने रोका था। वह नहीं माना तो उसने उसे अपने साथ ले जाकर हत्या कर दी। उसने पुलिस को बताया था कि उसने मोहम्मद मुस्ताक को अपने साथ ले जाकर पहले शराब पिलाई थी। शराब पिलाने के बाद उसने सिर में ईंट से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मौके से शराब का खाली बोतल एवं नमकीन का पैकेट भी मिला था।

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