टूलकिट मामला: दिल्ली पुलिस संवेदनशील जानकारी मीडिया में लीक नहीं करे: दिल्ली उच्च न्यायालय

Toolkit case Delhi Police should not leak sensitive information in media Delhi High Court

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को ‘टूलकिट मामले’ में जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी लीक नहीं करने का आदेश दिया। इस मामले की आरोपी दिशा रवि ने कुछ समाचार चैनलों पर ‘एक तरफा और आधा सच’ दिखाने का आरोप लगाया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने शुक्रवार को यहां जलवायु कार्यकर्ता रवि द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को इस संबंध में जारी दिशा-निदेर्शों का पालन करने का आदेश दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के 2010 ज्ञापन के अनुसार प्रमुख आपराधिक और अपराधों के मामले के दौरान प्रेस को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह यह सुनिश्चित करे कि टूलकिट मामले की जांच के दौरान संवेदनशील जानकारी लीक न हो। न्यायमूर्ति सिंह ने साथ ही यह भी कहा कि संपादकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले की रिपोर्टिंग करते समय संपादकीय मानकों को बनाए रखा जाए और उनकी रिपोर्ट से चल रही जांच प्रभावित न हो। उल्लेखनीय है कि दिशा रवि ने समाचार चैनल टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे और सीएनएन न्यूज 18 के खिलाफ मामले में ‘एकतरफा और आधे सच’ को प्रकाशित करने के आरोप लगाए थे। पुलिस के अनुसार रवि ने टूलकिट बनाया और सोशल मीडिया पर साझा किया।

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