आयोजकों की होगी कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की जिम्मेदारी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए आए दिन नए-नए नियम बना रही है। नए नियम के तहत अब शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। राज्य सरकार ने ये आदेश लागू कर दिया है।राज्य में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों, क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय तथा जिला पुलिस प्रमुखों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देशों के तहत खुले या बंद स्थानों पर सिर्फ 25 अतिथियों को शामिल होने की अनुमति होगी। इसके साथ ही आयोजकों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
निर्देशों के तहत शादी में शामिल मेहमानों को मास्क पहनने के साथ-साथ दो गज की सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइजर उपयोग सहित कोविड-19 प्रोटोकाल का पूर्णत: पालन करना होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि कोविड नियमों की पालना की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों पर होगा। अगर कोई लापरवाही बरती गई तो सख्त कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि इससे पूर्व 20 अप्रैल को राज्य सरकार ने विवाह समारोहों में बंद स्थलों पर 50 और खुली जगहों पर 100 लोगों तक के शामिल होने की इजाजत दी थी।