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    July 2025 New Rules: यूपीआई से लेकर पैन कार्ड तक, एक जुलाई से बदल जाएंगे ये सभी नियम! आम जनता की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

    UPI News
    सांकेतिक फोटो

    July 2025 New Rules: नई दिल्ली। आगामी जुलाई 2025 से देश में कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों में परिवर्तन होने जा रहा है, जो सीधे तौर पर आपकी आर्थिक योजना और रोज़मर्रा के लेन-देन को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें यूपीआई चार्जबैक, तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग, और पैन कार्ड से जुड़े नए नियम प्रमुख हैं। July 2025 New Rules

    यूपीआई चार्जबैक नियमों में बदलाव

    नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूपीआई लेन-देन से संबंधित चार्जबैक प्रणाली को सरल और अधिक व्यावहारिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वर्तमान में, अधिक दावों के कारण कई चार्जबैक अनुरोध स्वतः खारिज हो जाते हैं।

    • 15 जुलाई 2025 से, यदि बैंक को किसी लेन-देन से जुड़ी चार्जबैक शिकायत सही लगती है, तो वह बिना एनपीसीआई से व्हाइटलिस्ट कराए उसे स्वयं प्रोसेस कर सकता है।
    • अब तक, इस प्रक्रिया के लिए बैंकों को यूआरसीएस (UPI Reference Complaint System) के माध्यम से एनपीसीआई की स्वीकृति लेनी पड़ती थी।
    • यूपीआई चार्जबैक का तात्पर्य है—यदि लेन-देन विफल होता है या सेवा/उत्पाद प्राप्त नहीं होता, तो उपभोक्ता धन वापसी की मांग कर सकता है।

    पैन कार्ड आवेदन के लिए आधार अनिवार्य

    • 1 जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा।
    • इससे पहले पैन आवेदन के लिए जन्म प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य दस्तावेजों का भी उपयोग किया जा सकता था।
    • यह कदम एकल पहचान व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया है।
    • तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग में आधार अनिवार्यता
    • आईआरसीटीसी ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुक करने के लिए:
    • आधार सत्यापन अनिवार्य होगा।
    • टिकट बुकिंग केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से आधार प्रमाणन के बाद ही संभव होगी।

    जीएसटी फॉर्म GSTR-3B में संपादन पर रोक

    जीएसटी नेटवर्क (GSTN) द्वारा 7 जून 2025 को किए गए अपडेट के अनुसार:

    जुलाई 2025 से GSTR-3B फॉर्म (मासिक जीएसटी भुगतान विवरण) को जमा करने के बाद संपादित नहीं किया जा सकेगा।

    साथ ही, तीन वर्ष की समय-सीमा पूरी होने के बाद कोई भी लंबित जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकेगा।

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