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संगरूर अदालत की तरफ से 10 डेरा प्रेमी बाईज्जत बरी

Sach Kahoon Desk Picture
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धारा 436, 511, 120-बी आईपीसी के तहत किया गया
था मामला दर्ज | Violence Case

संगरूर(नरेश कुमार/ सच कहूँ न्यूज)। संगरूर अदालत ने (Violence Case) अपने एक निर्णय में डेरा सच्चा सौदा सरसा के साथ संबंधित 10 डेरा प्रेमियों को आगजनी के मामले में बरी कर दिया है।

मामले अनुसार 25 अगस्त 2017 को थाना चीमा में पुलिस ने आगजनी का आरोप लगाते जसपाल सिंह पुत्र राम सिंह, हरबंस सिंह उर्फ बूरा पुत्र भोला सिंह, बग्गा सिंह पुत्र मेवा सिंह, हरपाल सिंह उर्फ पाल पुत्र केवल सिंह, लखवीर सिंह उर्फ बारा पुत्र शंभू सिंह, गुरसेवक सिंह पुत्र हरबंस सिंह, कर्मजीत सिंह पुत्र प्यारा सिंह(निवासी उभावल), गुरतेज सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी सेरों, दूनी चंद पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी शेरपुर व मेजर सिंह पुत्र मीचा सिंह के खिलाफ धारा 436, 511, 120-बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था।

आज मामले की सुनवाई एडीशनल सैशन जज स. जेएस भिंडर की अदालत में हुई। बचाव पक्ष के वकील गुरिन्द्र सिंह ने इस संबंधी अपनी दलीलें पेश की। इन दलीलों के साथ सहमत होते जज साहिबान ने उक्त दस जनों को बाईज्जत बरी कर दिया है।

 

 

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