हरियाणा में दिवाली पर 14 जिलों में नहीं फूटेंगे पटाखे

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हरियाणा सरकार ने लगाया बैन, प्रदूषण का दिया हवाला

  • 8 जिलों में केवल दो घंटे पटाखे फोड़ने की इजाजत

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। प्रदेश में सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है और इसी के चलते 4 नवंबर को दिवाली के अवसर पर प्रदेश के 14 जिलों के लोग पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे। प्रदूषण से दो-चार हो रहे एनसीआर सहित राज्य के 14 जिलों में पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। यहां सिर्फ ग्रीन पटाखों से दिवाली मनाने की इजाजत होगी। इस बाबत सरकार के लिखित आदेश जारी हो गए हैं।

इन जिलों में पटाखें फोड़ने पर बैन

प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार राज्य के भिवानी, चरखीदादरी, फरीदाबाद, गुरूग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत में पटाखों के इस्तेमाल और उनकी ब्रिकी पर रोक लगा दी गई है। हवा की खराब गुणवत्ता वाले शहरों और कस्बों पर भी ये आदेश लागू रहेंगे

दो घंटे पटाखे चलाने की इजाजत

वहीं इन 14 जिलों के अलावा जहां हवा की गुणवत्ता कुछ ठीक है वहां दिवाली और गुरूपुरब जैसे त्यौहारों के मौके पर केवल दो घंटे शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक दिवाली के पटाखे फोड़ने की इजाजत दी गई है। इस दौरान पुलिस टीमें निरीक्षण भी करेंगी। खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों व कस्बों पर भी यह निर्देश लागू होंगे। दिवाली गुरुपर्व और छठ पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर हरियाणा सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है।

ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री की अनुमति

प्रतिबंधित इलाकों के अलवा बाकी इलाकों में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को अनुमति दी गई। दिवाली पर ग्रीन पटाखे रात 8.00 बजे से 10.00 बजे तक चलाए जा सकेंगे। छठ पर्व पर पटाखे सुबह 6.00 बजे से सुबह 8.00 बजे तक चला जा सकेंगे। नए साल के मौके पर रात 11.55 से लेकर 12.30 तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। पटाखों की बिक्री सिर्फ लाइसेंस विक्रेता ही कर सकेंगे ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई।

ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी नहीं की जा सकेगी

जिलों के डीसी निरीक्षण समितियों का गठन करेंगे और मुनादी कराएंगे। वायु प्रदूषण वाले इलाकों पर पटाखों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। वहीं सिर्फ लाइसेंस धारक ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। इस दौरान पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी नहीं की जा सकेगी। शादी-विवाह कार्यक्रम में भी एनसीआर के जिलों व प्रदूषित क्षेत्रों में सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी।

 

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