फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट से चार गैंगस्टरों को कारावास व अर्थदंड की सजा

Kairana News
चोरी व नशा तस्करी समेत विभिन्न मामलों में पांच को कारावास

कैराना। (सच कहूँ न्यूज) कैराना में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैंगस्टर के चार आरोपियों को आरोप सिद्ध पाए जाने पर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक जिला (Kairana) शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) संजय कुमार पूनिया एवं कोर्ट मोहर्रिर दीपक चौधरी ने बताया कि जनवरी 2021 को थाना जीआरपी शामली पुलिस ने आशू पुत्र मोहब्बत निवासी ग्राम कसेरवा थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर, शोएब पुत्र नवाब निवासी ग्राम हिसावडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत तथा राहुल उर्फ काला उर्फ शाका पुत्र साबिर व रिजवान उर्फ सितारा उर्फ खट्टा पुत्र शौकत निवासीगण ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहने के चलते गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत अभियोग पंजीकृत किया था।

इसके साथ ही जीआरपी पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। (Kairana) तभी से ही चारों आरोपी जेल में बंद है। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश(एफटीसी) की कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को न्यायाधीश सीमा वर्मा ने आशू, शोएब, राहुल उर्फ काला उर्फ शाका व रिजवान उर्फ सितारा उर्फ खट्टा को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष चार-चार माह के कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर चारों दोषियों को चार-चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही, जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।