राज्य के एनसीआर इलाकों में नहीं फूटेंगे पटाखे, सख्त हुई खट्टर सरकार

Hanumangarh News
स्थाई पटाखा लाइसेंसधारियों की दुकान एवं गोदाम के निरीक्षण के लिए समिति गठित

 इस बार केवल रोशनी और मिठाई से ही मनाना होगा दीवाली का त्योहार, पटाखे फोडे़ तो सरकार लेगी खबर (Ban on Firecrackers)

  •  एनसीआर में आने वाले क्षेत्रों के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अधीन आने वाले राज्य के सभी जिलों में (Ban on Firecrackers) पटाखों की बिक्री या बजाने व चलाने के लिए नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए जिला मैजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों व हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से सटे जिलों में 9-10 नवंबर 2020 की मध्यरात्रि से 30 नवंबर-1 दिसंबर 2020 की मध्यरात्रि तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या बजाने व चलाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया हुआ है।

वायु गुणवत्ता के अनुसार अन्य जिलों में बिकेंगे पटाखे

उन्होंने बताया कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन शहरों या कस्बों में वायु की गुणवत्ता निर्धारित आंकड़े से ‘मध्यम’ या ‘नीचे’ है, वहां पर केवल हरे रंग के पटाखे बेचे जा सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि संबंधित राज्य द्वारा निर्दिष्ट दीवाली, छठ, नया साल, क्रिसमस जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे बजाने व चलाने का समय दो घंटे तक प्रतिबंधित किए जाने के निर्देश हैं। उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशों को सख्ती से लागू करने के संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव व जिला उपायुक्तों द्वारा पहले ही विस्तृत रूप से आदेश दिए जा चुके हैं।

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