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    इशरत जहां मामला: जांच अवधि बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

    Kairana Crime News
    सांकेतिक फोटो

    नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में आरोपी कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को शुक्रवार दिल्ली उच्च न्यायालय से उस समय झटका लगा जब न्यायालय ने उनके खिलाफ निचली अदालत की जांच अवधि बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इशरत जहां ने उच्च न्यायालय में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस को दिल्ली दंगा मामले में जांच के लिए 60 दिनों के विस्तार की अनुमति दी थी। कांग्रेस की पूर्व पार्षद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 25-26 फरवरी की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़काने की आरोपी हैं। इशरत जगतपुरी इलाके की पूर्व निगम पार्षद हैं और पुलिस के मुताबिक उन पर खुरेजी में हिंसा फैलाने का आरोप है।

     

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