पत्नी व मासूम बेटे के हत्यारे को उम्रकैद की सज़ा

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कुल्हाड़ी से काटकर की थी हत्या | Hisar News

हिसार (सच कहूँ न्यूज)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत (Amit Sehrawat) की अदालत ने पत्नी व 3 साल के मासूम बेटे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के एक मामले में पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी हिसार के गांव डोभी निवासी साहबराम को 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हिसार सदर थाना में यह मामला जुलाई 2019 में दर्ज किया गया था। थाने में दर्ज मामले के अनुसार पणिहार चक्क निवासी अजय ने बताया था कि उसकी बहन सुनीता की शादी गांव डोभी निवासी साहबराम और ताऊ की बेटी मीनू की शादी सतवीर के साथ वर्ष 2013 में संपन्न हुई थी। शादी के बाद उसकी बहन ने एक बेटे निखिल को जन्म दिया। Hisar News

शादी के बाद उसके ससुरालजन उसकी बहन को प्रताड़ित करने लगे। ऐसे ही मामले में ताऊ की बेटी मीनू ने तलाक ले लिया। जब मीनू ने तलाक लिया तो उसके बाद ससुरालजन उसे पहले से अधिक परेशान करने लगे। इतना ही नहीं उसकी बहन को ननद व ननदोई और जेठ भी परेशान करते थे। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार पति साहबराम अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। 24 जुलाई 2019 को सुनीता का फोन उसकी भाभी पूनम के पास आया और बताया कि उसके ससुरालजन उसे और उसके 3 साल के बेटे को जान से मारने की योजना बना रहे हैं। अगले दिन सुबह पिता जगबीर के पास फोन आया और कहा कि सुनीता कल से घर से गायब है। इस बात को सुनकर शक हुआ और वह ताऊ के बेटे अनिल के साथ डोभी गांव पहुंचा। Hisar News

सुनीता के भाई ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि जब वह सुनीता की ससुराल पहुंचा तो बहन की सास शांति देवी बैठी थी। जब उसे सुनीता के बारे में पूछा गया तो कोई जवाब नहीं मिला। वहीं सुनीता के जेठ के कमरे पर ताला लगा हुआ था और कमरे के अंदर से खून बह रहा था। जब दरवाजे को खोलकर देखा तो अंदर फर्श पर सुनीता और उसके 3 साल के बेटे निखिल का शव पड़ा हुआ मिला। कमरे के अंदर शव के पास ही कुल्हाड़ी भी पड़ी हुई थी। तब पुलिस ने परिहार चक्क निवासी अजय की शिकायत पर साहबराम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने साहब राम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। Hisar News

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