लाल किले पर हिंसा मामले के आरोपी सिधु की जमानत मंजूर

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पंजाबी अभिनेता एवं कार्यकर्ता दीप सिधु की 26 जनवरी को लाल किले को क्षति पहुंचाने एवं वहां हुडदंग करने के मामले में सोमवार को जमानत मंजूर कर ली। यह मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( एएसआई) ने दायर किया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एम एम साहिल गुप्ता ने सिधु की 25 हजार रुपये के निजी बाँड और इतनी ही जमानती राशि पर जमानत मंजूर की।

अदालत ने कहा, ‘आरोपी से पहले ही पुलिस हिरासत में 14 दिनों तक पूछताछ की जा चुकी है और वह करीब 70 दिनों से हिरासत में है। अपर सत्र न्यायाधीश ऐसे ही तथ्यों पर आरोपी की जमानत मंजूर कर चुके हैं। उसे अब आजादी से और वंचित रखना न तो तार्किक है और न ही वैधानिक।

क्या है पूरा मामला:

सिधु को गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर किसानों के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में नौ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। सिधु को 26 जनवरी को किसानों की तीन कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किये जा रहे आंदोलन के तहत ट्रैक्टर रैली के दौरान कृषकों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था1 सोलह अप्रैल को सिधु की जमानत मंजूर होते ही उसे एएसआई की ओर से दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के आधार पर फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था।

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