झज्जर (सच कहूँ न्यूज)। उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत बताया कि प्रदेश सरकार ने जन्म प्र्रमाण पत्र में नाम चढ़वाने की समय सीमा अब 31 दिसंबर 2024 तक कर दी है। उन्होंने बताया कि अभी तक जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को चंडीगढ़ तक जाना पड़ता था। प्रदेश सरकार की ओर से नई सुविधा नगर पालिका व नगर परिषद् में ही मिलेगी। अभिभावकों को सिर्फ जरूरी कागजात उपलब्ध करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह सेवा प्रदान की गई है।
उपायुक्त ने बताया कि किसी भी सरकारी, प्राईवेट अस्पताल अथवा घर पर पैदा होने वाले बच्चों का नगर पालिका या नगर परिषद से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। क्योंकि बिना जन्म प्रमाण पत्र के स्कूल में दाखिले नहीं होते। अब अन्य बहुत से कार्यों के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य हो गया है। अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों का रिकार्ड खुद व खुद नगर पालिका व नगर परिषद के रिकॉर्ड में आ जाता है लेकिन उसमें सिर्फ अस्पताल का नाम, जन्मदिन, मां और पिता का नाम ही लिखा जाता है। बच्चे का नाम नहीं होता। इसी के लिए यह नई सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के इस नियम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
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