गेहूं खरीद की तैयारियां मुकम्मल, आज से शुरू होगी गेहूं की खरीद

चंडीगढ़(सच कहूँ न्यूज)। पंजाब में बुधवार से शुरू हो रही गेहूं की खरीद के लिये व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं। उपरोक्त जानकारी खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि इस सीजन में केन्द्र सरकार की ओर से गेहूं की खरीद के लिए निश्चित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये और सभी खरीद एजेंसियों सहित एफसीआई के द्वारा गेहूं की खरीद की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राज्य की मंडियों में 135 लाख टन गेहूं आने की संभावना जताई गई है, जिसके मद्देनजर पनग्रेन 26 प्रतिशत (35.10), मार्कफै ड 23.50 प्रतिशत (31.72), पनसप 21.50 प्रतिशत (29.02), वेयर हाऊस 14 प्रतिशत (18.90) और एफसीआई 15 प्रतिशत (20.25) के बीच गेहूं की खरीद के शेयर /लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोविड-19 की महामारी के मद्देनजरÞ किसानों की स्वास्थ्य सुरक्षा को यकीनी बनाने के मकसद से राज्य सरकार द्वारा गेहूं की खरीद के लिए 1867 खरीद केंद्र और 1824 राइस मिलों को मंडी यार्ड घोषित किया है, जिनकी ंिलंिकग प्लान के अनुसार खरीद एजेंसियों के बीच अलॉटमैंट किया जा चुका है।

ठेकेदारों द्वारा लेबर को जरूरी मास्क मुहैया करवाए जाएंगे

आशु ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रबी सीजन 2020-21 के दौरान सैंट्रल पूल के लिए गेहूं की खरीद करने सम्बन्धी एजेंसियों द्वारा 50 किलो की नई जूट /एच.डी.पी.ई/पी.पी बोरियों का अपेक्षित प्रबंध किया गया है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत बांंटी जाने वाली गेहूं की भराई के लिए जरूरी 30 किलो क्षमता की बोरियों का प्रबंध पनग्रेन द्वारा किया गया है। इस प्रबंध के अंतर्गत हर एक जिले में जरूरत के अनुसार बारदाना सप्लाई किया जा रहा है। मंडी बोर्ड की ओर से जारी किए गए टोकन के अनुसार ही बारदाना मंडी में भेजते हुए सम्बन्धित आढतियों को जारी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार गेहूं की बोरियाँ और नीले रंग की छाप, नीले रंग के धागों से सिलाई करने सम्बन्धी हिदायतें जारी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए लेबर/ढुलाई के ठेकेदारों द्वारा लेबर को जरूरी मास्क मुहैया करवाए जाएंगे। खरीद एजेंसियां /मंडी बोर्ड के नुमायंदों द्वारा मंडियों में काम कर रही लेबर पर ध्यान रखा जाएगा, कि किसी लेबर को खांसी, जकाम और बुख़ार आदि न हो। एक मंडी से एक स्टोरेज प्वाइंट के बीच ही एक रूट पर गेहूँ की ढुलाई और समय-समय पर सैनेटाईज करवाने, ट्रक चालक /हैल्पर को भी मुँह ढकने के लिए मास्क मुहैया करवाने के लिए हिदायतें जारी की गई हैं।

 

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