Amritpal Singh को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात

Amritpal Singh

हाईकोर्ट ने अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर सबूत मांगे, पंजाब पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी

चंडीगढ़। वारिस पंजाब दे संगठन के मुखिया Amritpal Singh की (Punjab and Haryana High Court) गिरफ्तारी का दावा करने वाली याचिका पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच, पंजाब के एडवोकेट जनरल विनोद घई ने अमृतपाल के वकील से सबूत मांगा कि अमृतपाल पुलिस हिरासत में है।

अमृतपाल के वकील ने कहा कि अखबारों में खबरें थीं। सीसीटीवी फुटेज भी आया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि खबर का मतलब सबूत नहीं होता। अगर आपके पास फुटेज है तो लाओ। इसके बाद हाईकोर्ट ने अमृतपाल के वकील को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

इसके अलावा कोर्ट ने पंजाब पुलिस के आईजी से हलफनामा मांगा है कि इस मामले में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? हाई कोर्ट ने अमृतपाल के वकील से कहा कि गिरफ्तारी का कोई सबूत लाने पर वारंट आॅफिसर नियुक्त किया जाएगा। बता दें कि पंजाब के एजी ने हाईकोर्ट में दावा किया है कि वे अमृतपाल को गिरफ्तार करने के करीब हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।

भारत ने नेपाल से कहा- उन्हें तीसरे देशों में पलायन न करने दें | Amritpal Singh

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस का आॅपरेशन जारी है। इस बीच, भारत सरकार ने नेपाल से कहा है कि अगर वह अपने भारतीय पासपोर्ट या किसी अन्य फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर भागने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए। उसे किसी तीसरे देश में भागने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ‘काठमांडू पोस्ट’ अखबार ने सोमवार (27 मार्च) को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है।

गुरी औजला के भाई ने उच्च न्यायालय में अर्जी दी | Amritpal Singh

खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ पंजाब पुलिस के अभियान के दौरान गिरफ्तार और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिये गये एक आरोपी गुरी औजला के भाई ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अर्जी देकर अदालत से पंजाब सरकार से आरोपी की अपने वकीलों और परिजनों से मुलाकात करवाने का निर्देश देने का अनुरोध किया ताकि उसके अधिकारों की रक्षा की जा सके। वकील नवकिरण सिंह ने बताया कि गुरिंदर सिंह पाल उर्फ गुरी औजला को प्रदेश सरकार ने रासुका के तहत हिरासत में लिया है और डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल भेज दिया है। गुरी औजला के भाई सुरिंदर पाल सिंह औजला ने सोमवार को यह अर्जी दी है जिस पर कल सुनवाई होने की संभावना है।

क्या है मामला | Amritpal Singh

वकील ने बताया कि याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दी गई है। याचिका में कहा गया है कि 44 वर्षीय गुरी औजला की यूनाइटेड किंगडम में शादी हुई है और उसकी पत्नी और आठ वर्षीय बालिका वहीं रहती है। वह पंजाब आया हुआ था जब पुलिस ने 19 मार्च को उसे पुलिस थाने बुलाया और उसके बाद परिजनों को जो पता चला तो यही कि उसे रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया है तथा असम के जेल भेजा गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार हिरासत में लिये जाने के दिन से उसके भाई का परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ है और न ही परिजनों को उसे हिरासत में लिये जाने के बारे में या फिर किस आधार पर हिरासत में लिया गया है, के बारे में बताया गया है।

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