Punjab News: पंजाब के लाखों कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 30 जून तक DA भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश
Punjab के लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत,
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) अधिकारियों के समान महंगाई भत्ता (DA) जारी करने संबंधी फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट के इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए मामला डबल बेंच के समक्ष रखा था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि महंगाई भत्ते के मामले में कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता।
कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं होगा
अदालत ने कहा कि समान परिस्थितियों में कार्यरत कर्मचारियों को DA देने के मामले में अलग-अलग मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। इसलिए सरकार को सभी पात्र कर्मचारियों के लिए समान नीति सुनिश्चित करनी होगी।
30 जून तक भुगतान के निर्देश
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि महंगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाए और 30 जून तक DA का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
हाईकोर्ट के इस फैसले से पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से कर्मचारी संगठनों द्वारा DA भुगतान और समानता की मांग उठाई जा रही थी।

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