Rahul Gandhi News: मानहानि मामले में राहुल गांधी को लेकर सुल्तानपुर की अदालत का बड़ा फैसला

अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा मामला, राहुल गांधी बरी

Published On

Rahul Gandhi Defamation Case: सुल्तानपुर, (सच कहूँ/एजेंसी)। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत से मानहानि मामले में राहत मिली है। सोमवार को अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी कथित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी स्वयं अदालत में उपस्थित रहे और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की।

राहुल गांधी सोमवार सुबह करीब 11:12 बजे सुल्तानपुर स्थित विशेष एमपी-एमएलए अदालत पहुंचे। उनकी पेशी को लेकर न्यायालय परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। अदालत में प्रवेश से पहले फरियादियों को बाहर कतार में खड़ा कराया गया। राहुल गांधी के अदालत कक्ष में पहुंचने के बाद सुरक्षा व्यवस्था के तहत दरवाजा बंद कर दिया गया।

इससे पहले राहुल गांधी दिल्ली से सुल्तानपुर पहुंचे थे। अदालत के निर्देशानुसार उन्होंने निजी बंधपत्र और जमानत से संबंधित औपचारिकताएं भी पूरी कीं। उनके आगमन के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कूरेभार के आसपास कांग्रेस कार्यकर्ता स्वागत के लिए जुटे रहे। पूर्व मंत्री ओपी सिंह भी समर्थकों और वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखने को मिली।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की बेंगलुरु में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित टिप्पणी से संबंधित है। आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने उस समय भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की थी, जिसे मानहानिकारक माना गया। इस संबंध में भाजपा नेता और सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी। शुरुआती सुनवाई सिविल कोर्ट में हुई, जिसके बाद मामले को एमपी-एमएलए अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।

अदालत में कब-कब हुई सुनवाई?

अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को समन जारी किया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को वह पहली बार व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए। उस समय उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी गई थी।

राहुल गांधी ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को नकारते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया था। शिकायतकर्ता की ओर से उनकी आवाज का नमूना लेने की मांग भी अदालत में रखी गई थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने इस आवेदन को स्वीकार नहीं किया। बाद में सेशन कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस मांग को मंजूरी नहीं मिली।

अदालत के फैसले से राहुल गांधी को राहत

सोमवार को अदालत ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। फैसले से पहले निजी बंधपत्र और जमानतनामा दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया था। सुल्तानपुर पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने निर्धारित औपचारिकताएं पूरी कीं। सुनवाई के बाद अदालत ने शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों के मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया। इस फैसले से कांग्रेस नेता को मानहानि मामले में राहत मिली है।

About The Author

Comments

Post Comment

Related Posts