5 साल 9 महीने बाद महिला के परिवार वालों को मिला इंसाफ।

Published On

हत्यारोपी अब जिंदगी भर जेल में और लगाया 21 हजार का जुर्माना

पानीपत (सन्नी कथूरिया)। एडीजे तरुण सिंघल की अदालत में नूरवला मोतीराम कॉलोनी निवासी किरण इन्सा पत्नी राजकुमार की हत्या के मामले में आरोपी सोनू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई वही 22 हजार जुर्माना भी लगाया। इस मामले में शामिल दो आरोपियों सन्नी और सलीम को बरी कर दिया गया। जानकारी देते हुए महिला की ओर से वकील सुनील मजोका इंसा ने बताया कि 21 जनवरी 2016 को नूरवाला के मोतीराम कलोनी में रहने वाली किरण के घर पर ही चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। महिला पर लगभग 11 बार चाकू से वार किया गया था। इसके बाद पुलिस ने मृतका के पति राजकुमार की थाना शहर में मामला दर्ज किया था।

इस मामले में मोतीराम कॉलोनी मैं महिला के पड़ोस में रहने वाले सोनू, सलीम,सन्नी पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर ददी थी। इस मामले में गवाह और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। इस मामले में डीडीए कुलदीप सिंह ने पुलिस की ओर से पक्ष रखा। पुलिस ने इस मामले में प्रयोग किया गया चाकू आरोपी सोनू से बरामद हुआ। खास बात यह कि कोई गवहा नहीं था। घटना के बाद भी पुलिस की तरफ से जुटाए गए खून से लथपथ कपड़े और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू के साथ मजबूती के पक्ष रखने पर हत्यारोपी को सजा दिलाई और महिला के परिवार वालों को इंसाफ मिला

 

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

About The Author

Related Posts