Pet Dog-Cat Registration: ख़बरदार! कुत्तों-बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो लगेगा 5 हजार जुर्माना

जयपुर में पालतू कुत्ते-बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

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 Pet Dog-Cat Registration: जयपुर। जयपुर नगर निगम ने शहर में पालतू कुत्तों और बिल्लियों के लिए नई व्यवस्था लागू करते हुए उनका अनिवार्य पंजीकरण कराने का निर्णय लिया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर तक पंजीकरण नहीं कराने वाले पशु मालिकों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण की समय-सीमा बढ़ाकर दो माह का अतिरिक्त अवसर भी दिया गया है। Animal Registration News

नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य शहर को रेबीज मुक्त बनाने, पालतू पशुओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने और शहर में पंजीकृत पालतू पशुओं का व्यवस्थित डाटा तैयार करना है। इससे पशु स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा दोनों को मजबूती मिलेगी।

इसी अभियान के तहत 2 अगस्त को फ्रेंडशिप डे के अवसर पर शहर में एक पेट कार्निवल आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पालतू पशुओं का ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण, नि:शुल्क एंटी-रेबीज टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण और गोद लेने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। निगम का उद्देश्य एक ही स्थान पर पशु मालिकों को सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पालतू कुत्ते और बिल्ली को तीन माह की आयु पूरी होने पर पहला एंटी-रेबीज टीका लगवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद प्रतिवर्ष टीकाकरण कराना होगा और उसका विवरण पंजीकरण रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। Animal Registration News

नगर निगम ने पालतू पशुओं के व्यापार से जुड़े प्रतिष्ठानों, ब्रीडर्स और केनेल संचालकों के लिए भी नए नियम लागू किए हैं। संशोधित व्यवस्था के तहत एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (एडब्ल्यूबीआई) में पंजीकरण आवश्यक होगा। साथ ही किसी भी कुत्ते या बिल्ली की बिक्री अथवा नए मालिक को हस्तांतरण से पहले नगर निगम में उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य रहेगा। यदि तीन माह से कम आयु के पिल्ले या बिल्ली के बच्चे को नया मालिक दिया जाता है, तो संबंधित खरीदार को शपथ-पत्र देना होगा कि निर्धारित आयु पूरी होने पर उसका अनिवार्य टीकाकरण कराया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, पालतू पशुओं का व्यवसाय करने वाले संस्थानों को प्रत्येक तीन माह में खरीदे और बेचे गए पशुओं का विवरण नगर निगम को उपलब्ध कराना होगा। पंजीकरण शुल्क 1,000 रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) तथा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 500 रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है। Animal Registration News

नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि समय-सीमा के बाद पंजीकरण नहीं कराने वालों पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। वहीं, जब्त किए गए पालतू कुत्तों के रखरखाव के लिए प्रतिदिन 100 रुपये का शुल्क भी निर्धारित किया गया है। निगम का मानना है कि इन व्यवस्थाओं से शहर में पशु प्रबंधन अधिक व्यवस्थित होगा और संक्रामक रोगों की रोकथाम में भी सहायता मिलेगी। Animal Registration News

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