Rajasthan High Court: राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला 31 जुलाई तक करवाने होंगे पंचायती राज व निकाय चुनाव

आगामी अप्रैल माह तक चुनाव डालने की याचिका हाईकोर्ट ने ठुकराई

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Rajasthan Local Body Elections 2026: श्रीगंगानगर। राजस्थान हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला देते हुए राजस्थान सरकार को पंचायती राज व निकाय चुनाव 31 जुलाई तक करवाने के आदेश दिए हैं। आगामी अप्रैल माह तक चुनाव डालने की याचिका भी हाईकोर्ट ने ठुकरा दी है। राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आने की दलील पर हाईकोर्ट ने आयोग को ओबीसी रिपोर्ट 20 जून तक जमा करवाने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिए। Rajasthan High Court

राज्य सरकार ने चुनाव कराने की समय सीमा बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र किया था जिस पर खंडपीठ ने सभी पक्षों की बहस सुनकर 11 मई को फैसला  सुरक्षित रख लिया था।पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज सिंह देवंदा का कहना था कि सरकार जानबूझकर पिछले डेढ़ साल से चुनाव टाल रही है।  

हाईकोर्ट ने  14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत-निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन सरकार ने तय समय सीमा में चुनाव नहीं कराए और हाईकोर्ट में चुनाव टालने का प्रार्थना पत्र लगा दिया। सरकार ने सुनवाई के दौरान ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आने और अन्य परिस्थितियों के चलते अभी चुनाव नहीं करवा पाना बताया था। Rajasthan High Court

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