चोरी, अवैध हथियार बरामदगी व शराब तस्करी के मामलों में चार को कारावास

Sach Kahoon Desk Picture
Published On

कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana Crime News: न्यायालय ने चोरी, अवैध हथियार बरामदगी व शराब तस्करी के अलग-अलग मामलों में दोषी पाए जाने पर चार आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2005 में नौशाद निवासी मोहल्ला तलाही कस्बा झिंझाना व रिजवान निवासी ग्राम बसी थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना झिंझाना पर चोरी एवं बरामदगी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा मामले में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके चलते सोमवार को अदालत ने आरोपी नौशाद व रिजवान को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 500-500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दूसरा मामला वर्ष-2018 का है। अनीस निवासी ग्राम कनियान के विरुद्ध थाना कांधला पर अवैध हथियार बरामदगी का अभियोग पंजीकृत हुआ था।

सोमवार को कोर्ट ने आरोपी अनीस को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। तीसरा मामला वर्ष-2022 का है। अशोक निवासी ग्राम नाला के विरुद्ध थाना कांधला पर अवैध शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी अशोक को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।

यह भी पढ़ें:– Railway Jobs: रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, इन हजारों पदों के लिए जल्द करें आवेदन

About The Author

Related Posts