खुशखबरी: जीडीए अब “हरनंदी पुरम” के नाम से बसाएगा, नया गाजियाबाद  

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गाजियाबाद(सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। मेरठ में मंडलायुक्त मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में   गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की 165वीं बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जीडीए वीसी अतुल वत्स,सचिव राजेश कुमार सिंह,ओएसडी गुंजा सिंह आदि अधिकारी व बोर्ड सदस्यों के अलावा गाजियाबाद नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक में 26 प्रस्ताव रखे गए, जिन पर चर्चा के बाद सभी प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए। सबसे अहम नया गाजियाबाद का प्रस्ताव रहा, जिसे हरनंदीपुरम के नाम से बसाने की स्वीकृति मिल गई है। जीडीए ने राजनगर एक्सटेंशन के पास 541.65 हेक्टेयर जमीन पर नया गाजियाबाद बसाने की योजना तैयार की है। इसमें छोटे-बड़े आवासीय, व्यवसायिक भूखंडों की योजना लाई जाएगी। रोड और रैपिड रेल नेटवर्क की नजदीकी को ध्यान में रखकर इस नए शहर को बसाने की योजना का खाका तैयार किया गया है।

इंदिरा पुरम में जीडीए बेचेगा, एकल आवासीय योजना के तहत भूखंड

इसके अलावा इंदिरापुरम विस्तार योजना के तहत ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या 6, 7 व 8 की करीब 3 लाख वर्गमीटर जमीन पर एकल आवासीय योजना के तहत भूखंड नियोजित किए जाएंगे।

वेव सिटी के संसोधित ले आउट प्लान को मिला मंजूरी

जीडीए बोर्ड बैठक में 12 साल से वेवसिटी में घर का सपना देख रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। आखिर बोर्ड ने इसके संशोधित ले-आउट प्लान को मंजूरी दे दी गई है।

जीडीए बसाएगा नया शहर

इंदिरापुरम की तर्ज पर जीडीए अब हरनांदी पुरम के नाम से नया शहर बसाएगा ।मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे ने इसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में मंजूर कर लिया है। प्रस्ताव में इसका नाम नया गाजियाबाद रखा गया था, लेकिन बोर्ड ने नया नाम हरनंदीपुरम दिया है।

इस क्षेत्र में बनेगा हरमंदीपुरम

प्राधिकरण की हरनांदी पुरम आवासीय योजना गांव मथुरापुर, नंगला फिरोज मोहनपुर, शमशेर, चंपतनगर, भनैड़ा खुर्द, शाहपुर मोरटा, मोरटा और भोवापुर के पास कुल 541.65 हेक्टेयर जमीन पर बसाई जाएगी। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत अब इसे शासन के पास भेजा जाएगा। वहां से जमीन खरीदने के लिए फंड दिया जाएगा। उसके बाद जीडीए इस एरिया में किसानों से जमीन आपसी सहमति के आधार पर जमीन खरीदने और कीमत तय करने के लिए समिति के गठन की परमिशन भी दे दी है।

एक ही प्लॉट में बना सकेंगे अब मकान ओर दुकान

मेट्रो कॉरिडोर के टीओडी जोन के लिए पब्लिक से आपत्ति और सुझाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इसमें तय किया गया है कि कॉरिडोर में 500 मीटर से लेकर 1.5 किमी तक एरिया को जरूरत के हिसाब से लिया जाएगा। इसमें पांच एफएआर दिए दिए जाएंगे, ताकि लोग पांच मंजिला भवन का निर्माण कर सकें। साथ ही टीओडी जोन में मिक्स लैंडयूज की परमिशन होती है। लोग एक ही मकान में दुकान भी चला सकेंगे।

अब कोई भी खरीद सकेगा बड़ा प्लॉट

जीडीए के दो हजार वर्ग मीटर या उससे बड़े भूखंडों को खरीदने का अब सभी को मौका मिलेगा। इसके लिए प्राधिकरण ने नियम व शर्तों में बदलाव कर दिया है। कोई भी व्यक्ति अब बड़े भूखंड खरीद सकेगा। दो हजार वर्ग मीटर या उससे बड़े भूखंडों को खरीदने के लिए पहले टू बिड सिस्टम लागू था। इसके तहत भूखंड खरीदने के लिए नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति का हैसियत प्रमाणपत्र और पूर्व में उसी तरह के निर्माण कार्य की तकनीकी जानकारी मांगी जाती थी, अब प्राधिकरण ने नियम व शर्तों में बदलाव करते हुए, दोनों प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।

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