कातिलाना हमले के तीन आरोपियों को दस-दस वर्ष का कारावास

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कैराना। (सच कहूँ न्यूज) कोर्ट ने युवक पर कातिलाना हमला करने के तीन आरोपियों को दोष सिद्ध पाए जाने पर दस-दस वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेन्द्र धीरयान ने बताया कि कस्बा बनत निवासी लक्ष्मीचंद ने थाना आदर्श मण्डी पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि 30 जुलाई 2021 को शाम करीब पांच बजे उसका पुत्र सतेंद्र रेहेड़ा ठीक कराकर आ रहा था। इसी दौरान गांव के ही राजबीर, इमरान व आस मोहम्मद ने रास्ते में स्थित भूमिया खेड़े के निकट शराब पिलाकर उसके सिर में ईंट मार दी तथा धारदार हथियार से गला काट दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।

यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार के न्यायालय में विचाराधीन था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। बुधवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने व पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी राजबीर, इमरान व आस मोहम्मद को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।

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