नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

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कैराना। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने तथा दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर कोर्ट ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एसपी शामली रामसेवक गौतम ने बताया कि वर्ष-2020 में सुनील निवासी मकान संख्या-594 डब्बा कॉलोनी गाजीपुर रोड़ उत्तमनगर थाना डबुआ जनपद फरीदाबाद मूल निवासी ग्राम मूनक जनपद करनाल हरियाणा के विरुद्ध झिंझाना थाने पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को न्यायाधीश ने पत्रावलियों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी सुनील को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के निर्देश दिए है।

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