लूट की योजना बनाने के तीन आरोपियों को सात-सात वर्ष का कारावास

लूट की योजना व अवैध चाकू रखने के मामलों में तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

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कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana Crime News: लूट की योजना बनाने के आरोप में दोषी करार दिए गए तीन आरोपियों को कोर्ट ने सात-सात वर्ष के कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2020 में राहुल उर्फ काला उर्फ शाका व रिजवान उर्फ सितारा उर्फ खट्टा निवासीगण ग्राम असारा थाना रमाला तथा शोएब निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत के विरुद्ध थाना जीआरपी शामली पर मुकदमा अपराध संख्या-08/2020 के तहत लूट की योजना बनाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा-398 व 401 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जीआरपी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। शामली पुलिस के द्वारा कोर्ट में उक्त प्रकरण में सुदृढ़ पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/एफटीसी कैराना ने आरोपी राहुल उर्फ काला उर्फ शाका, रिजवान उर्फ सितारा उर्फ खट्टा एवं शोएब को दोषसिद्ध पाते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दूसरा मामला वर्ष-2011 का है।

आरोपी राशिद निवासी ग्राम भूरा के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर अवैध चाकू रखने के आरोप में धारा-4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी राशिद को दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने दोनों मामलों में अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

Court-Case

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